प्रवेश नियम (Admission Rule)
1. बी० ए० भाग-1 में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या सम्बन्धी मानकों का पालन करते हुए प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा |
2. कक्षाओं में प्रवेश, समिति के निर्णय के आधार पर किया जायेगा |
3. प्रवेश सूची में नाम प्राकाशित होने के उपरान्त प्रवेशार्थी को आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपिया संलग्न होगी |
क. उत्तीर्ण पूर्व परीक्षाओं का अंक पत्र |
ख. आयु प्रमाण-पत्र | ( हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रति )
ग. प्रवेशार्थी जिस शिक्षण-संस्था में अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसके प्रधानाचार्य से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र |
यदि प्रवेशार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी रहा हो, तो दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त उसके चरित्र का प्रमाण-पत्र | ( ध्यातव्य हैं कि इन दो व्यक्तियों में से किसी एक को मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य अथवा डिग्री कालेज का प्राचार्य होना चाहिए ) |
घ. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछड़ी जाति, विकलांग या अन्य आरक्षित संवर्ग का है, तो इस तथ्य का प्रमाण-पत्र |
4. उर्पयुक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पर किसी प्रकार का विचार सम्भव नहीं होगा |
5. सम्बन्धित अभिलेख जमा करते समय ही आवेदकों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी जिसे प्रवेशार्थी स्वयं उपस्थित हो कर प्रस्तुत करेगा|
6. चयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना छात्रो की स्वयं की जिम्मेदारी होगी |
7. प्रवेश के लिए चुने गये छात्र / छात्राओं को निर्धारित तिथि तक फीस जमा करनी होगी | निर्धारित तिथि तक फीस जमा करने वाले छात्र / छात्रा का चयन निरस्त समझा जायेगा |
8. बी० ए० भाग-1 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता ही आधार मानी जायेगी किन्तु जिनके विरुद्ध अनुशासनहीनता का आरोप होगा, उन छात्रो का प्रवेश आगे की कक्षा में नहीं होगा |
9. बी० ए० भाग-1 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश इस महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय के शिक्षार्थियों का नहीं किया जायेगा | सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्री के प्रवेश स्थानान्तरण की दशा में कुल सचित की अनुमति से लिया जा सकता है |
10. महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्रवेशार्थी के बारे में आपत्तिजनक सूचना से प्राप्त होने की दशा में बिना कारण बताये किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश से वंचित कर सकता है |
11. महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश पूर्णरूप से अस्थायी होगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है |